24 अगस्त से SIM खरीदने का नियम बदलेगा: एक नाम पर कितने मोबाइल नंबर रख सकते हैं? जानें पूरी लिमिट

अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। दूरसंचार विभाग यानी DoT ने मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को उन ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर पहले से तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे ग्राहक के नाम पर इसके बाद नया SIM कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
खास बात यह है कि यह लिमिट किसी एक कंपनी के SIM पर लागू नहीं होगी। यानी आपके पास Jio, Airtel, Vi या BSNL के अलग-अलग नंबर हैं, तो सभी कंपनियों के मोबाइल कनेक्शन मिलाकर आपकी कुल संख्या देखी जाएगी।

एक व्यक्ति कितने SIM कार्ड रख सकता है?

मौजूदा नियमों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। यह संख्या सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को मिलाकर है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट के लाइसेंस सर्विस एरिया में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है।

इसका मतलब यह नहीं है कि 24 अगस्त से अचानक नया नियम बनकर 9 SIM की लिमिट पहली बार लागू हो रही है। असल बदलाव इसकी जांच और सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया में है।

24 अगस्त से क्या बदलेगा?

DoT के निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर पहले से अधिकतम अनुमत मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं।

इसके बाद:

  • 9 SIM वाले व्यक्ति को 10वां मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
  • अलग-अलग कंपनियों के नंबरों को भी कुल संख्या में गिना जाएगा।
  • लिमिट से ज्यादा कनेक्शन वाले ग्राहकों की पहचान की जाएगी।
  • जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कनेक्शन को बंद या सस्पेंड करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
  • टेलीकॉम कंपनियां केंद्रीकृत सिस्टम के जरिए ग्राहकों के मोबाइल कनेक्शन की जानकारी जांचेंगी।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने तक सीमित नहीं हैं। SIM का इस्तेमाल बैंकिंग, UPI, OTP, सोशल मीडिया और कई सरकारी सेवाओं में भी होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के नाम पर उसकी जानकारी के बिना SIM जारी होना गंभीर समस्या बन सकता है।

DoT पहले से ही ऐसे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान और दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया चला रहा है। आधिकारिक निर्देशों में भी कहा गया है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन नियमों के अनुरूप नहीं हैं और अतिरिक्त कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए।

Digital Intelligence Platform से होगी जांच

इस पूरी प्रक्रिया में Digital Intelligence Platform (DIP) की भी अहम भूमिका होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सर्विस एरिया से मिले डेटा के आधार पर एक व्यक्ति के नाम पर मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने में मदद करेगा।

रिपोर्टों के अनुसार, 23 अगस्त से तय सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की जानकारी और फोटो DIP पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को इस सिस्टम के साथ अपनी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए आगे की समयसीमा भी दी गई है।

एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए राहुल के नाम पर कुल 9 मोबाइल नंबर हैं। इनमें 4 नंबर Jio के, 3 Airtel के और 2 Vi के हैं।

अब राहुल अगर 24 अगस्त के बाद एक और नया SIM लेने जाता है, तो यह 10वां कनेक्शन होगा। भले ही वह नया SIM किसी दूसरी कंपनी का हो, फिर भी कुल संख्या 10 हो जाएगी। इसलिए उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

दूसरी तरफ, अगर राहुल के नाम पर केवल 7 SIM हैं और उसे एक नया नंबर चाहिए, तो वह निर्धारित सीमा के अंदर रहेगा।

अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा SIM हैं तो क्या करें?

अगर आपने लंबे समय में कई SIM लिए हैं और अब यह भी याद नहीं कि उनमें से कितने नंबर आपके नाम पर एक्टिव हैं, तो एक बार अपने नाम से जुड़े मोबाइल कनेक्शन की जानकारी जरूर जांच लें।

खासकर पुराने नंबरों पर ध्यान दें। कई बार नया नंबर लेने के बाद पुराना SIM इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है, लेकिन वह कनेक्शन रिकॉर्ड में मौजूद रह सकता है।

अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी लिया ही नहीं या जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे मामले में संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई कराना बेहतर है।

क्या पुराने 9 SIM भी बंद हो जाएंगे?

सिर्फ इसलिए कि आपके नाम पर 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें बंद करने की बात नहीं है। 9 सामान्य सीमा के भीतर हैं। समस्या तब आती है जब निर्धारित सीमा से ज्यादा कनेक्शन आपके नाम पर मौजूद हों।

DoT के पुराने निर्देशों के अनुसार, सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन पाए जाने पर ग्राहक को अतिरिक्त कनेक्शन surrender, transfer या disconnect करने का विकल्प दिया जा सकता है।

SIM लेने से पहले यह बात जरूर याद रखें

नया मोबाइल नंबर लेते समय केवल यह न देखें कि SIM कितने रुपये का है या उसमें कितना डेटा मिल रहा है। यह भी सुनिश्चित करें कि SIM आपके सही दस्तावेज और पहचान के आधार पर ही जारी हो रहा है।

किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज पर SIM लेना या अपने दस्तावेज का गलत इस्तेमाल होने देना आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है।

निष्कर्ष

24 अगस्त 2026 से SIM खरीदने के नियमों में होने वाला मुख्य बदलाव लिमिट को सख्ती से लागू करने और लिमिट तक पहुंच चुके ग्राहकों को नया कनेक्शन रोकने से जुड़ा है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में यह सीमा 6 है।

इसलिए अगर आपके पास कई मोबाइल नंबर हैं, तो समय रहते यह जांच लेना समझदारी होगी कि आपके नाम पर कितने SIM एक्टिव हैं और उनमें से कौन-से नंबर वास्तव में आपके इस्तेमाल में हैं।


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